अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन को अप्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उसने फैसले का आधार नहीं बताया है। इसके ज़रिए प्रशासन अप्रवासियों को उनके देश के अलावा तीसरे देश में भी निर्वासित कर सकता है। जस्टिस सोनिया सोटोमायोर और दो न्यायमूर्तियों ने फैसले पर असहमति ज़ाहिर की।