टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, AGR की दोबारा कैलकुलेशन की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को झटका देते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की दोबारा कैलकुलेशन की याचिका खारिज कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने कोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एजीआर कैलकुलेशन में नॉन-कोर रेवेन्यू को भी शामिल करना चाहिए।
read more at NDTV Profit हिंदी


