ड्राइवर की खुद की गलती से मौत होने पर बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बीमा कंपनी से मुआवज़े के लिए दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा, "अगर मौत ड्राइवर की अपनी गलती से हुई हो और इसमें कोई बाहरी कारण शामिल न हो तो बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए बाध्य नहीं है।"
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