डीपफेक वीडियो बनाने पर जुर्माना व 3 साल की जेल हो सकती है: रश्मिका के वीडियो के बाद केंद्र
अभिनेत्री रश्मिका मंदणा का डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को 'X', इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर आईटी ऐक्ट-2000 की धाराओं का हवाला दिया। बकौल सरकार, कंप्यूटर संसाधनों के ज़रिए फोटो/वीडियो से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी करने पर 3-साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
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