तंबाकू पर नहीं लगेगा और GST, कुल कर अतिरिक्त केंद्रीय कर के समान होगा: रिपोर्ट
'मनीकंट्रोल' के अनुसार, केंद्र तंबाकू उत्पादों पर कोई और जीएसटी नहीं लगाएगा लेकिन अतिरिक्त केंद्रीय कर लगाकर कर की दर को समान रखा जाएगा। तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान में 28% जीएसटी लगता है और विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में अलग-अलग क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था समाप्त होने वाली है।
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