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तीसरे बच्चे का क्या दोष?: 2 बच्चों तक मैटरनिटी लीव मिलने के नियम पर दिल्ली HC

short by श्वेता भारती / on Wednesday, 24 July, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम पर पुनर्विचार करने को कहा है जिसके तहत सरकारी महिला कर्मचारियों को पहले दो बच्चों के जन्म पर मैटरनिटी लीव मिलती है। कोर्ट ने कहा, "(इसमें) तीसरे बच्चे का क्या दोष है?" कोर्ट तीसरे बच्चे वाली महिला कॉन्स्टेबल को मैटरनिटी लीव दिए जाने के निर्देश पर सुनवाई कर रहा था।