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तकनीकी खामियों के कारण रेल दुर्घटनाओं में उचित मुआवज़े से नहीं किया जाना चाहिए इनकार: SC
short by प्रियंका तिवारी / on Wednesday, 8 October, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल तकनीकी अनियमितताओं/प्रक्रिया में खामियों के आधार पर रेल दुर्घटनाओं में मुआवज़े का वैध दावा खारिज नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट और रेलवे दावा न्यायाधिकरण (भोपाल) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कथित रेल दुर्घटना में मारे गए एक शख्स की पत्नी-बेटे को मुआवज़ा देने से इनकार किया गया था।
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