तमिलनाडु सरकार को गाय-बछड़े के वध की अनुमति को लेकर SC में सरकार ने क्या दी दलील?
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु में बकरीद समेत किसी भी दिन गाय-बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। राज्य ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम-1958 के विपरीत है। इसके तहत 10-वर्ष से अधिक उम्र की गायों के वध (शर्तों के साथ) की अनुमति है।
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