तलाक केस जीतने के बावजूद पत्नी को ₹36.25 लाख देगा पति; पटना HC ने क्यों सुनाया यह फैसला?
पटना हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी को ₹36.25 लाख स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश पति को दिया है। कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत वैवाहिक संबंध समाप्त करने का आधार स्वीकार किया। बकौल कोर्ट, पति-पत्नी के बीच तालमेल न होना और साथ रहने से इनकार करना आपसी क्रूरता माना जा सकता है।
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