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दो साल में दो बार मैटरनिटी लीव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

short by शुभम श्रीवास्तव / on Wednesday, 22 April, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं की मैटरनिटी लीव पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, "पहली मैटरनिटी लीव के दो साल के भीतर दूसरी बार छुट्टी मांगने पर इनकार नहीं किया जा सकता।" यह फैसला एक याचिका पर सुनाया गया जिसमें 2021 में मां बनने के बाद 2022 में दी गई दूसरी मैटरनिटी लीव की अर्ज़ी खारिज हुई थी।