दाईं के बजाय निकाल दी बाईं किडनी, यूपी में महिला की हो गई मौत; देना होगा ₹2 करोड़ मुआवजा
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उस महिला के परिवार को ₹2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया जिसकी खराब दाहिनी किडनी के बजाय बाईं किडनी निकालने के बाद मौत हो गई थी। यह मामला साल 2012 का है। बेंच ने कहा कि यह चिकित्सा जगत की 'सबसे गंभीर और दुर्लभ लापरवाही' में से एक है।
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