दिल्ली HC का यूट्यूबर को आदेश- ANI से जुड़े वीडियो से 'हफ्ता वसूली' जैसे शब्द हटाएं
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल को समाचार एजेंसी एएनआई से जुड़ी वीडियो से 'हफ्ता वसूली' जैसे शब्द हटाने का आदेश दिया है। एएनआई ने मंगल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया गया कि मंगल ने उनके कॉपीराइटेड वीडियो का इस्तेमाल कर यूट्यूब पर वीडियो बनाया और एजेंसी पर ब्लैकमेल व उगाही का आरोप लगाया।
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