दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, NCR के वकीलों को दी BS-VI नियम से छूट
दिल्ली हाईकोर्ट ने NCR में रहने वाले वकीलों/न्यायिक कर्मचारियों को गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड BS-VI से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध से छूट दी है। जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश दिया। यह राहत केवल अदालतों के कामकाजी दिनों में मिलेगी। दिल्ली में यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू है।
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