SIR में वोटर लिस्ट से नाम कटा तो क्या करें? दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया रास्ता
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने के मामले में याचिकाकर्ताओं को फॉर्म 6 भरने का विकल्प दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गलत घोषणा का डर निराधार है और चुनाव आयोग आवेदन को कानूनी प्रक्रिया से प्रोसेस करेगा। इसके साथ ही याचिका की कार्यवाही बंद कर दी गई है।
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