दिल्ली के कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बातचीत की याचिका को किया खारिज
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए ने याचिका के विरोध में तर्क दिया था कि अनुमति मिलने पर वह परिवार संग महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता है। आतंकी को 16-साल बाद अमेरिका से भारत लाया गया है।
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