दस्तावेज़ों के अभाव में दावों को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं साधारण बीमा कंपनियां: बीमा नियामक
भारतीय बीमा नियामक आईआरडीए ने मास्टर सर्कुलर जारी कर कहा है कि साधारण बीमा कंपनियां दस्तावेज़ों के अभाव में दावों को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं। बकौल सर्कुलर, बीमाकर्ता पॉलिसी बेचते समय ही ग्राहकों से दावा निपटान के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने को कहेंगे। इसके अलावा, ग्राहक किसी भी समय बीमाकर्ता को सूचित कर पॉलिसी रद्द कर सकते हैं।
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