दिल्ली एचसी ने महुआ को सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ याचिका वापस लेने की दी अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बेदखली के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है। बकौल कोर्ट, याचिकाकर्ता ने आवास खाली कर दिया है इसलिए याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है। महुआ को लोकसभा से निष्कासन के बाद आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था।
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