दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर को भारतपे के शेयरों पर थर्ड पार्टी राइट्स बनाने से रोका
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर को उन्हें ट्रांसफर किए गए कंपनी के लगभग 16,110 शेयरों (3.09%) पर थर्ड पार्टी राइट्स बनाने से रोक दिया है। ये शेयर कंपनी के सह-संस्थापक भाविक कोलाडिया ने उन्हें ट्रांसफर किए थे। कोर्ट ने यह रोक शेयर विवाद को लेकर कोलाडिया द्वारा ग्रोवर पर दायर मुकदमे पर सुनवाई के दौरान लगाई।
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