दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला को 23 सप्ताह का गर्भ समाप्त कराने की दी अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही एक महिला को 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि भ्रूण सामान्य है और गर्भपात कराना सुरक्षित है। बकौल महिला, वह पति से अलग हो गई है इसलिए गर्भ बरकरार नहीं रखना चाहती।
read more at दिप्रिंट


