दिल्ली हाईकोर्ट ने शख्स को दी तलाक की मंज़ूरी, कहा- महिला अपने माता-पिता के प्रभाव में थी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स को उसकी पत्नी की 'क्रूरता' के आधार पर तलाक की मंज़ूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष करीब 13 साल से अलग रह रहे हैं और इस दौरान शख्स को वैवाहिक रिश्ते से वंचित रखा गया। बकौल कोर्ट, महिला अपने माता-पिता के प्रभाव में थी और उनसे 'अलग' होने में असमर्थ थी।
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