दिवाला एवं शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक 2021 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। गौरतलब है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जारी वर्ष की 4 अप्रैल से ही लागू है। इसके ज़रिए छोटे व मध्यम स्तर के ऋणदाता कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान की सुविधा मिल गई है।