नोएडा-ग्रेटर नोएडा में मज़दूर दिवस से पहले धारा 163 लागू, श्रमिकों के प्रदर्शन में हुई थी हिंसा
नोएडा (यूपी) में हाल ही में हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मज़दूर दिवस से पहले कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के पूरे क्षेत्र में 30 अप्रैल से धारा-163 लागू कर दी गई जो 8 मई तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत भीड़ जुटाने, प्रदर्शन करने और सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
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