नौकरी के साथ करते हैं फ्रीलांस कमाई, नए और पुराने दोनों रिजीम पर इसमें कैसे मिलती है टैक्स छूट?
नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग कमाई पर भी टैक्स लगता है लेकिन इसपर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा-44ADA के तहत सालाना ₹50-लाख तक की फ्रीलांस आय का 50% हिस्सा खर्च मान लिया जाता है और सिर्फ बाकी 50% रकम को सैलरी के साथ जोड़कर नए-पुराने दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स की गणना की जाती है।
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