नौकरी छोड़ते ही मिलेगा पेंशन का एकमुश्त पैसा! EPFO फॉर्म 10C क्या है?
EPFO के नियमों के मुताबिक, मूल वेतन से कटने वाले 12% हिस्से में से नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS में जमा होता है और जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता/बदलता है तो ऐसी स्थिति में 'फॉर्म 10C' बेहद काम आता है। यह फॉर्म पेंशन की एकमुश्त राशि निकालने या 'स्कीम सर्टिफिकेट' हासिल करने के लिए भरा जाता है।
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