नेग लेना किन्नरों का कानूनी हक नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किन्नरों के पास नेग लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, "कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति से धन, कर, शुल्क या उपकर वसूले जा सकते हैं।" कोर्ट ने किन्नरों के बीच इलाके के बंटवारे के विवाद को लेकर किन्नर रेखा देवी की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
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