नैशनल सेविंग स्कीम में एजेंट के ज़रिए निवेश करने पर किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?
नैशनल सेविंग स्कीम में एजेंट के ज़रिए निवेश करने पर सबसे पहले संबंधित एजेंट की आइडेंटिटी चेक कर लेनी चाहिए। एजेंट से अकाउंट में पैसे जमा करवाने के बाद उससे डिपॉज़िट रसीद ज़रूर लेने व समय-समय पर पासबुक की ऐंट्री चेक करने की सलाह दी जाती है। ₹10,000 से अधिक डिपॉज़िट करने पर अकाउंट पेयी चेक का इस्तेमाल करना चाहिए।
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