केंद्र ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को नए पेंशन नियम के तहत बर्खास्तगी या हटाए जाने पर रिटायरमेंट वाले लाभ नहीं मिलेंगे। बकौल सरकार, संबंधित पीएसयू से जुड़ा मंत्रालय बर्खास्तगी और हटाए जाने के निर्णयों की समीक्षा कर सकेगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय लोक सेवा (पेंशन) नियमों में बदलाव किए हैं।