निजता के अधिकार पर असर नहीं डाल सकती शादी: महिला द्वारा पति की 'आधार' डिटेल मांगने पर एचसी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की शादी उसकी निजता के अधिकार पर असर नहीं डाल सकती। यूआईडीएआई को एक महिला द्वारा अलग हो चुके पति के 'आधार' का विवरण मांगने के आवेदन पर पुनर्विचार का निर्देश मिला था जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। महिला ने भरण-पोषण से जुड़े मामले में पति की 'आधार' डिटेल्स मांगी थीं।
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