पेट्रोलियम एक्ट में होगा बदलाव, गलत जानकारी देकर लाइसेंस लेने पर ₹25 करोड़ तक जुर्माना
सरकार ने पेट्रोलियम एक्ट 1934 में बदलाव के लिए ड्राफ्ट बिल जारी किया है जिसमें लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन, बिना लाइसेंस पेट्रोलियम गतिविधियां चलाने और पेट्रोलियम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त प्रावधान प्रस्तावित हैं। वहीं, गलत जानकारी देकर लाइसेंस लेने पर 5-साल तक की जेल/जुर्माना जबकि बिना लाइसेंस काम करने पर ₹25-करोड़ तक की पेनल्टी का प्रस्ताव है।
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