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पिता की मौत 1956 से पहले हुई हो तो बेटियां प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकतीं: HC

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Friday, 24 October, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पिता की मौत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के लागू होने से पहले हुई हो तो बेटियां उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकतीं। बकौल कोर्ट, ऐसे मामलों में उत्तराधिकार मिताक्षरा कानून के तहत आता है जो बेटियों को तभी संपत्ति का अधिकार देता है जब परिवार में कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो।
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