पेपर लीक रोकने के लिए देशभर में लागू हो चुके कानून में क्या है सज़ा का प्रावधान?
पेपर लीक रोकने के लिए देशभर में शुक्रवार से लागू हो चुके लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 में 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इससे जुड़े अपराध गैर-ज़मानती और गैर-शमनीय होंगे। इस कानून के तहत पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्तियां कुर्क भी की जा सकती हैं।
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