प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी जैसी नहीं हो सकती: ₹18 लाख फीस घटवाने पहुंचे छात्र से SC
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का हवाला देकर ₹18.9 लाख फीस घटवाने पहुंचे एक EWS छात्र की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी जैसी हो। छात्र के अनुसार, EWS श्रेणी में आवेदन के बावजूद उसे मनमाने ढंग से जनरल सीट आवंटित की गई।
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