पुराना घर बेचने पर टैक्स बचाने के लिए कई करदाता धारा 54/54F का लाभ लेते हैं। हालांकि, इन धाराओं के तहत छूट लेकर खरीदा गया घर खरीद/निर्माण के 3 साल के भीतर नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो मिली टैक्स छूट वापस ले ली जाती है और आयकर विभाग नोटिस भी जारी कर सकता है।