गुजरात के कच्छ की एक अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2011 के एक मामले में 5 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई है। दरअसल, प्रदीप ने कच्छ ज़िले के कलेक्टर रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी को सरकारी ज़मीन आवंटित करने में नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ी की थी जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था।