CJP प्रदर्शनों में कथित आपत्तिजनक नारों पर उठे सवालों के जवाब में सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल अपने आप में आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर किसी ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है...तो संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ दीवानी (सिविल) और आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करा सकता है।"