प्लेन क्रैश में यात्री की मौत होने पर एयरलाइन कंपनी को कितना देना होता है मुआवज़ा?
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन-1999 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार होती है। नियमों के अनुसार, चाहे गलती कुछ भी हो एयरलाइन को पीड़ितों के परिजन को 128,821 एसडीआर (करीब ₹1.4-करोड़) तक का मुआवज़ा देना होता है। वहीं, भारत में घरेलू उड़ानों में यह मुआवज़ा ₹20 लाख तक है।
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