पोस्ट ऑफिस MIS के खाताधारक की मौत के बाद किसे और कैसे मिलता है पैसा? जानें नियम
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) खाताधारक के निधन के बाद जमा राशि खत्म नहीं होती। पंजीकृत नॉमिनी मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र, केवाईसी दस्तावेज़ और क्लेम फॉर्म जमा करके पैसा ले सकते हैं। वहीं, नॉमिनेशन न होने पर कानूनी वारिस ₹5 लाख तक का दावा हलफनामे के ज़रिए कर सकते हैं जबकि इससे अधिक राशि के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
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