त्योहार मनाएं, लेकिन पटाखों के लिए समय तय करें: दिल्ली-NCR में आतिशबाज़ी पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। CJI सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि पाबंदी लगाते समय धार्मिक भावनाओं और जन-स्वास्थ्य में संतुलन ज़रूरी है। कोर्ट ने जबरन प्रतिबंध लागू करने की चुनौतियों को देखते हुए तय समयसीमा तक आतिशबाज़ी का सुझाव दिया और कम प्रदूषणकारी विकल्प अपनाने व जागरूकता बढ़ाने की बात कही।
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