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पति अपनी पत्नी संग ज़बरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स करता है तो भी यह अपराध नहीं है: हाईकोर्ट
short by वेद प्रकाश शर्मा / on Tuesday, 11 February, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई पति अपनी बालिग पत्नी की इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बनाता है या अप्राकृतिक सेक्स करता है तो भी उसके खिलाफ रेप या अप्राकृतिक सेक्स का केस नहीं बन सकता। दरअसल, याचिकाकर्ता पर उसकी पत्नी ने मरने से पहले सहमति के बिना अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया था।