पति का पैर कटा तो पत्नी ने दिखाया असली रंग, मांगा तलाक; कोर्ट ने सुनाया फैसला
हिमाचल के एक कोर्ट ने गंभीर बीमारी के कारण एक पैर गंवा चुके पति से तलाक मांगने वाली महिला की याचिका खारिज कर उसपर हर्जाना लगाया है। बकौल कोर्ट, कठिन परिस्थितियों/शारीरिक असमर्थता के समय जीवनसाथी को बोझ समझकर पीछा छुड़ाना क्रूरता/तलाक का आधार नहीं बन सकता। पत्नी ने पति पर 2014 में उसे छोड़ने का झूठा आरोप लगाया था।
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