पत्नी एक साल से मायके में रह रही, क्या इस आधार पर तलाक ले सकते हैं पुरुष?
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, अगर पत्नी बिना किसी ठोस वजह के लगातार 1 साल या उससे अधिक समय से मायके में रहती है तो पति तलाक की अर्ज़ी दे सकता है। धारा-9 के तहत कोर्ट पत्नी को अलग न रहने का निर्देश देता है और ऐसा न होने पर पति के लिए तलाक का दावा मज़बूत हो जाता है।
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