दिल्ली की एक अदालत ने एक आर्मी मेजर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पत्नी पर किसी दूसरे मेजर के साथ अफेयर का आरोप लगाते हुए एक होटल का सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की थी। कोर्ट ने मेजर की पत्नी की निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि व्यभिचार कानून खत्म हो गया है।