पति के खिलाफ क्रूरता को लेकर दूसरी पत्नी की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने पति के खिलाफ क्रूरता को लेकर दूसरी पत्नी की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने 46-वर्षीय व्यक्ति को निचली अदालत से मिली सज़ा रद्द कर दी क्योंकि शिकायतकर्ता उसकी दूसरी पत्नी है और दोनों की शादी वैध नहीं है। बकौल महिला, उसके लकवाग्रस्त होने के बाद पति ने उसके साथ क्रूरता की।
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