पति के ज़िंदा रहते हुए किसी और के साथ लिव-इन में नहीं रह सकती पत्नी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला और उसके लिव-इन पार्टनर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट से पुलिस सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट ने कहा, "हिंदू कानून के मुताबिक, कोई व्यक्ति जिसका जीवनसाथी जीवित है, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके अवैध और लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता।" महिला का तलाक नहीं हुआ है।
read more at ABP न्यूज़


