पति-पत्नी के बीच रोज़-रोज़ की कलह 'क्रूरता' नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच रोज़ाना होने वाले कलह आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं हैं। दरअसल, शिकायतकर्ता महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और एक रेलवे स्टेशन के पास उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बकौल हाईकोर्ट, शिकायतकर्ता महिला अपने आरोपों से संबंधित पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी।
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