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पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाना आईपीसी के तहत क्रूरता नहीं: कर्नाटक एचसी

short by शिव / on Tuesday, 20 June, 2023
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा पति के खिलाफ शारीरिक संबंध न बनाने को लेकर दायर याचिका खारिज करते हुए कहा है कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाना आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता के समान होगा।