पत्रकारों को मिला पोस्टल बैलेट वोटिंग का अधिकार
पत्रकारों को चुनाव आयोग की जरूरी सेवा की सूची में जगह मिल गई है। मतदान की खबर जुटाने में जुटे पत्रकार पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत दे सकेंगे। चुनाव के लिए अधिकृत पत्रकार को फॉर्म 12डी भरना होगा। फॉर्म संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से या फिर डाउनलोड कर हासिल कर सकते हैं।
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