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परिवार की एक ही पीढ़ी को मिलना चाहिए आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिथल

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Thursday, 1 August, 2024
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल ने एससी/एसटी सब-क्लासिफिकेशन को लेकर कहा है, "आरक्षण केवल एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए।" उन्होंने कहा, "अगर एक पीढ़ी का सदस्य आरक्षण पाकर उच्च पद पर पहुंच गया है...तो दूसरी पीढ़ी को...आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।" 7 जजों की बेंच में से 4 ने क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने का समर्थन किया।