पर्सनल लोन लेने के बाद हो जाए मौत तो कौन भरेगा कर्ज़? क्या डूब जाता है बैंक का पैसा?
अगर पर्सनल लोन लेने वाले की मौत हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस से लोन वसूलता है। अगर बीमा नहीं है तो को-एप्लिकेंट/गारंटर लोन चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। उनके न होने पर बैंक मृतक की विरासत में छोड़ी गई संपत्ति से वसूली कर सकता है। निजी तौर पर परिवार को भुगतान के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता।
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