छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी विधवा का पुनर्विवाह सिद्ध हो जाता है तो दिवंगत पति की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह सिद्ध नहीं होने पर एक मामले को खारिज कर दिया जिसमें शख्स ने कहा था कि उसके दिवंगत चचेरे भाई की पत्नी ने स्थानीय रीति-रिवाज से दूसरी शादी कर ली थी।